पंजाब भर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत
National Lok Adalat
323 बैंचों के समक्ष लगभग 2.31 लाख केस सुनवाई के लिए हुए पेश
चंडीगढ़, 13 मई: National Lok Adalat: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस एम.एस. रामचन्द्र राव के नेतृत्व अधीन आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 323 बैंचों में लगभग 2,31,456 केस सुनवाई के लिए पेश हुए। इस लोक अदालत में दीवानी केस, घरेलू झगड़े, विवाह सम्बन्धी झगड़ों, जायदाद के झगड़ों, चैक बाऊंस केस, मज़दूरी सम्बन्धी मामले, क्रिमिनल कम्पाऊंडेबल केस, अलग-अलग एफ.आई.आरज़ की कैंसलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्टों (Cancellation/Untraced Reports) आदि से सम्बन्धित लम्बे समय से लटकते आ रहे मामलों पर सुनवाई की गई।
इस मौके पर श्रीमति स्मृति धीर, अतिरिक्त जि़ला और सैशन जज-कम-एडीशनल मैंबर सचिव (Sessions Judge-cum-Additional Member Secretary), पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने जनता को लोक अदालतों के द्वारा झगड़े निपटाने के लिए अपील की।
इस मौके पर मैंबर सचिव जी द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य मंतव्य आपसी समझौते के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना है। लोगों को वैकल्पिक झगड़ा निवारण केन्द्रों के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के कीमती समय और धन की बचत होती है।
उन्होंने कहा कि हर वह व्यक्ति जो समाज के कमज़ोर वर्ग से सम्बन्ध रखता हो, अनुसूचित जाती/कबीले का मैंबर, औरतों/बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं से पीडि़त, हवालाती और हर वह व्यक्ति जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम हो, मुफ़्त कानूनी सेवाएं लेने का हकदार है।
इस मौके पर उन्होंने बताया कि वह पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर: 1968 पर कॉल कर किसी भी किस्म की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री नम्बर आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
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